उत्तर प्रदेशराजनीति

जेल से बाहर आए संजय राउत, उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद अस्पताल में होंगे भर्ती

बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत को जमानत दे दी थी।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत को आज मुंबई की पीएमएलए अदालत द्वारा पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। राउत को शाम करीब 7 बजे जेल से रिहा किया गया। जेल से निकलने के बाद राउत को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को बुधवार को जमानत दे दी थी। हालांकि शिवसेना नेता ने बताया कि उन्हें जेल से निकलने के बाद अस्पताल ले जाया जाएगा। 

संजय राउत के भाई सुनील राउत ने बताया, “संजय राउत की तबीयत ठीक नहीं है। जेल से छूटने के बाद वे उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। इसके अलावा कुछ और जगहों पर भी जाएंगे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।”

बता दें कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत को जमानत दे दी थी।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्यसभा सदस्य राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

राउत को जमानत दिए जाने के बाद ईडी ने शुक्रवार तक जमानत आदेश नहीं देने की अपील की। हालांकि अदालत ने ईडी की अर्जी खारिज कर दी। तब ईडी ने कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय में जमानत आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाएगी और इस पर स्थगन के लिए अंतरिम आदेश की मांग करेगी।  

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